featureछत्तीसगढ़

धमतरी के आरक्षित वन में धामन सांप और गोह के शिकार का मामला

पांच आरोपी गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

धमतरी,   धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 433 में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, बीते 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) के विनोद कुमार टेकाम, घसिया, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव एवं शिवानंद मरकाम ने तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार किया। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद टेकाम के घर ले जाकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किए गए और सब्जी बनाकर सभी ने उसका सेवन किया।
मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल तथा उड़नदस्ता एवं एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ग्राम भनसुली में पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं 2(20), 9, 39, 50, 51 एवं 52 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16920/01 ( 07 जुलाई 2026) दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वन विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचीबद्ध वन्यजीवों के शिकार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

Related Articles

Back to top button