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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली। वायनाड सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नीयत पर सवाल उठाए. पीठ ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यहां याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 4 अगस्त को राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण मामले में राहत दी थी. उस भाषण में मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले से संबंधित याचिका में राहुल को दी गई सजा पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोकसभा सचिवालय के आदेश को भी बेअसर करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दिया था.

 

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