
रायपुर। किशोरी से दुष्कर्म मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए है, चौकी सिलयारी क्षेत्र में दर्ज नाबालिग बालिका से संबंधित दुष्कर्म प्रकरण की विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण नए तथ्य सामने आए हैं। मामले की जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ-साथ आरोपियों द्वारा अवैध वसूली एवं धमकी देने के तथ्य भी प्रकाश में आए थे, जिसके आधार पर पूर्व में दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचना में अवैध वसूली एवं ब्लैकमेलिंग के तथ्य सामने आने पर साक्ष्यों के आधार पर बालिका के दादा एवं अन्य दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
विवेचना के दौरान अन्य गंभीर तथ्य भी सामने आए, जिनमें ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने की साजिश में 03 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन तीनों व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म प्रकरण के दोनों आरोपियों को लगातार ब्लैकमेल किया गया तथा मामले को सार्वजनिक न करने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई।
जांच में यह भी पाया गया कि तीनों व्यक्ति आरोपियों के घर दो-दो बार गए थे, लगातार फोन कॉल कर रहे थे तथा बालिका के दादा के साथ भी नियमित संपर्क में थे। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उन्होंने आरोपी पक्ष से नगद एवं डिजिटल माध्यम से राशि भी प्राप्त की थी।
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियान दुष्कर्म प्रकरण के आरोपियों एवं उनके परिजनों को डराकर धन उगाही की योजना बनाई थी। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार, दिनांक 28.05.2026 को मोहम्मद उस्मान सैफी अपने वाहन क्रेटा कार क्रमांक सी जी-10-ए एच-5024 से सूरज सिंह ठाकुर व एक अन्य के साथ आरोपियों के घर गए थे तथा उनके परिजनों को यह कहकर धमकाया कि यदि उनकी मांग के अनुरूप राशि नहीं दी गई तो वे मामले को सार्वजनिक कर देंगे तथा उन्हें जेल भिजवा देंगे। बातचीत के दौरान सौदेबाजी के पश्चात नगद एवं डिजिटल माध्यम से राशि प्राप्त की गई।
पुलिस विवेचना में यह प्रमाणित पाए जाने पर कि मोहम्मद उस्मान सैफी एवं सूरज सिंह ठाकुर तथा एक अन्य द्वारा दुष्कर्म प्रकरण के आरोपियों तथा उनके परिजनों को भयभीत कर अवैध वसूली का प्रयास किया, प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) सहित अन्य प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गईं। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है तथा प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
सूरज सिंह ठाकुर पिता किरण सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिलयारी धरसींवा जिला रायपुर।
मोहम्मद उस्मान सैफी पिता रहमान सैफी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिलयारी धरसींवा जिला रायपुर।




