
रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त (शनिवार) को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को पूरे दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी 15 अगस्त को मांस-मटन का विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में आदेश का उल्लंघन करते हुए मांस-मटन की बिक्री या परोसने की शिकायत सही पाई जाती है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी दिनभर मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे।
नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचें।




