छत्तीसगढ़

तहसीलदार मानपुर के द्वारा बेदखली आदेश होने के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

उमरिया जिले के ग्राम पंचायत पड़वार  स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 681 / 1 गांव के ही राम सजीवन जायसवाल पिता बाली जायसवाल के द्वारा मकान एवं बड़ी बनाकर अवैध कब्जा किया गया है हल्का पटवारी पदवार के द्वारा तहसीलदार महोदय मानपुर को सूचना दी गई जिसमें न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के द्वारा दिनांक 18 12 2023 को दंडाधिकारी के द्वारा ₹40000 रुपए का अर्थ दंड अधुरूपित करते हुए ग्राम पड़वार  तहसील मानपुर जिला उमरिया में स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करना पाया गया उक्त अवैध कब्जे की भूमि से बेदखल कर सात दिवस के अंदर उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित हुआ था आदेश का पालन नहीं करने की दशा में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 1 के तहत भूमि पर निर्मित संरचना या फसल को आदि हरित करते हुए उक्त संहिता की धारा 248 दो एक के तहत सिविल जेल में परिरुद्ध किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण उपखंड अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी आज तक ना तो अतिक्रमण हटाया गया ना माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया गया जिससे अतिक्रमण करता के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है ऐसे लोगों पर तुरंत माननीय तहसीलदार महोदय जी को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही करने का आदेश दिया जाए ताकि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की कोई हिमाकत न कर सके

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