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अपराधों की रोकथाम हेतु रायपुर ग्रामीण पुलिस का विशेष अभियान

रायपुर उमा वाणी न्यूज
रायपुर पुलिस (ग्रामीण)
दिनांक 15.03.2026

अपराधों की रोकथाम हेतु रायपुर ग्रामीण पुलिस का विशेष अभियान

दो दिवस में नारकोटिक एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों में कार्यवाही

29 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं 80 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही

अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, सक्रिय गुंडा-बदमाशों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन में समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में विगत 02 दिवस के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक कार्यवाही करते हुए कई आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा गुमशुदा व्यक्तियों को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

प्रमुख कार्यवाही

01 प्रकरण नारकोटिक एक्ट में कार्यवाही

01 प्रकरण आर्म्स एक्ट में कार्यवाही

01 प्रकरण छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में कार्यवाही

29 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही

80 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही

02 गिरफ्तारी वारंट तामील

04 गुमशुदा व्यक्तियों को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द

थाना गोबरानवापारा* – थाना गोबरानवापारा के अपराध क्रमांक 84/26 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में आरोपी सागर साहू पिता स्व. उमेश साहू उम्र 28 वर्ष तथा कुंदन विश्वकर्मा पिता प्रीतम विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जौंदी थाना गोबरानवापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 1.100 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 55,000 रूपये) जप्त किया गया। साथ ही 04 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा 21 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

थाना तिल्दा – 06 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 12 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करने के साथ ही 01 गिरफ्तारी वारंट तामील किया गया।

थाना आरंग – 02 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा 11 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

थाना अभनपुर – 31 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

थाना खरोरा – थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 154/26 धारा 298, 299 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के प्रकरण में आरोपी अनुप शेण्डे पिता मारोती शेण्डे उम्र 28 वर्ष निवासी नांदाफाटा प्लॉट नंबर 05, धाबेकर कॉलोनी थाना नांदाफाटा जिला बन्द्रपुर (महाराष्ट्र) हाल पता मुकेश निषाद का मकान, राजीव नगर खरोरा जिला रायपुर द्वारा ग्राम कठिया नंबर 01 वार्ड क्रमांक 13 बजरंग पारा में गांव के लोगो को तबियत ठीक कराने व अन्य प्रलोभन देकर हिन्दू धर्म को गाली गलौज करने और हिन्दू धर्म को छोड़कर जबरन इसाई धर्म को अपनाने के लिये दबाव बनाया जा रहा था कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 01 आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही करने के साथ ही ऑपरेशन तलाश के तहत थाना खरोरा के गुम इंसान क्रमांक 10/26 के प्रकरण में 02 व्यक्तियों को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

थाना मंदिर हसौद16 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 05 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करने के साथ ही 01 गिरफ्तारी वारंट तामील किया गया।

थाना विधानसभा -थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 94/26 धारा 296, 115(2), 351(2), 187(1), 3(5) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी संजू उर्फ संदीप टण्डन पिता राकेश टण्डन उम्र 18 वर्ष 06 माह निवासी बीएसयूपी कॉलोनी वृंदावन ब्लॉक नंबर 04, रूम नंबर 03 सड्डू थाना विधानसभा रायपुर तथा विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 01 बटनदार चाकू जप्त किया गया। साथ ही गुम इंसान क्रमांक 49/26 के गुमशुदा व्यक्ति को दस्तयाब कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

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