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धनंजय सिंह हमला मामला: विधायक अभय सिंह और एमएलसी विनीत सिंह बरी, कोर्ट का फैसला

वाराणसी। यूपी की जौनपुर सीट से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में विधायक अभय सिंह और एमएलसी विनीत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। वाराणसी की अदालत ने अभय सिंह, विनीत सिंह समेत मामले में आरोपी सभी को दोषमुक्त कर दिया है। 24 साल पहले वाराणसी में धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ था।

जौनपुर से लौटते समय 4 अक्तूबर 2002 को धनंजय सिंह पर नदेसर के टकसाल सिनेमा के सामने अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसमें धनंजय, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे। धनंजय सिंह पर अभय सिंह और उनके 4-5 साथियों पर फायरिंग का आरोप लगाया था। बाद में एमएलसी विनीत सिंह का नाम भी मामले में जुड़ गया था। विवेचना में नाम आने के बाद अभय सिंह, विनीत सिंह के साथ ही संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को भी नामजद कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हो रही थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। फैसले की दिन होने से धनंजय सिंह के अलावा मामले में आरोपी अभय सिंह और विनीत सिंह भी अदालत पहुंचे। अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं।

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