
रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घटनास्थल की जांच और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की गई रकम और सामान से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी बरामद किए हैं।
घर में घुसकर चोरी की थी वारदात
मामला पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाली का है। यहां रहने वाले देव कुमार नायक (25 वर्ष) ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़ित के अनुसार, 8 जून 2026 की रात वह परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गया था। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो घर के किचन और अन्य स्थानों की जांच करने पर चोरी की जानकारी मिली।
अज्ञात चोर दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुआ और कई सामान लेकर फरार हो गया था।
चोरी किए गए सामान में शामिल थे:
- बजाज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा, कीमत करीब 3,800 रुपये।
- अर्पणा कंपनी का रेडियो, कीमत करीब 1,500 रुपये।
- वीवो मोबाइल फोन, कीमत करीब 25 हजार रुपये।
- दीवान में रखी नकदी रकम।
शिकायत मिलने के बाद पुसौर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 162/2026 दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी
मामले की जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस ने डिलेश्वर सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने घर से नकदी, इंडक्शन चूल्हा, रेडियो और मोबाइल चोरी किया था।
आरोपी ने यह भी बताया कि उसने चोरी किया हुआ मोबाइल और रेडियो झाड़ियों में फेंक दिया था, जबकि इंडक्शन चूल्हा उसने एक कबाड़ी को बेच दिया था।
चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी डिलेश्वर सोनी की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी बलदेव साव तक पहुंच बनाई।
पूछताछ में कबाड़ी ने स्वीकार किया कि उसने डिलेश्वर से चोरी का इंडक्शन चूल्हा 1 हजार रुपये में खरीदा था। बाद में उसने उसे तोड़कर कबाड़ में मिला दिया था।
पुलिस ने उसके कब्जे से इंडक्शन चूल्हे का टूटा हुआ हिस्सा बरामद कर जब्त किया है।
चोरी की संपत्ति खरीदने के आरोप में पुलिस ने बलदेव साव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2) भी जोड़ी है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल
पुसौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चोरी के मामलों में केवल चोर ही नहीं बल्कि चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
गिरफ्तार आरोपी
1. डिलेश्वर सोनी
पिता- साहनू सोनी
उम्र- 23 वर्ष
निवासी- जामपाली डीपापारा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़।
2. बलदेव साव
पिता- स्व. गणेश साव
उम्र- 53 वर्ष
निवासी- वार्ड क्रमांक-20, कोड़ातराई, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी की घटना का पर्दाफाश हुआ है और क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।




