हरदोई में सोलर फर्म पर 21.87 लाख की ठगी का आरोप, फर्जी चेक देकर रकम लौटाने की कोशिश का मामला दर्ज

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने सोलर फर्म संचालक पर 21.87 लाख रुपये की ठगी करने और पैसे वापस करने के नाम पर ऐसे चेक देने का आरोप लगाया है, जो बैंक में भुगतान नहीं हो सके।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
सोलर प्रोजेक्ट दिलाने का दिया था भरोसा
पुलिस के अनुसार, टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम सैदापुर निवासी देव शुक्ला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में उन्होंने बताया कि शहर के वैटगंज मोहल्ला निवासी अशोक श्रीवास्तव एप्पल सोलर एनर्जी नाम से फर्म संचालित करते हैं।
आरोप है कि फर्म संचालक ने उन्हें हरदोई और आसपास के जिलों में सोलर प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। इसी आधार पर दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक बातचीत शुरू हुई।
RTGS से ट्रांसफर किए 21.87 लाख रुपये
शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोलर सामग्री की आपूर्ति को लेकर दो अलग-अलग कोटेशन तैयार किए गए थे।
इनकी कुल कीमत:
- ₹21 लाख 87 हजार 904 रुपये तय हुई थी।
व्यवसायी का आरोप है कि उन्होंने भरोसे के आधार पर 20 जनवरी 2026 को अपनी फर्म के बैंक खाते से RTGS के माध्यम से करीब 21.87 लाख रुपये आरोपी की फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।
सामान नहीं मिला तो मांगे पैसे वापस
पीड़ित का आरोप है कि भुगतान लेने के बाद तय समय सीमा में सोलर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई।
उन्होंने बताया कि वह लगातार फर्म संचालक से संपर्क करते रहे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण का हवाला देकर सामान की डिलीवरी टाल दी गई।
काफी समय बीत जाने के बाद भी:
- सोलर सामग्री नहीं मिली।
- रकम वापस नहीं की गई।
इसके बाद उन्होंने भुगतान वापस करने की मांग की।
पांच-पांच लाख के चार चेक दिए
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने रकम लौटाने के लिए पांच-पांच लाख रुपये के चार चेक दिए।
जब पीड़ित ने इन चेकों को बैंक में जमा कराया तो सभी चेक भुगतान नहीं हो सके।
आरोप है कि:
- चेक पर स्टॉप पेमेंट लगा हुआ था।
- आरोपी ने जानबूझकर भुगतान से बचने के लिए ऐसे चेक जारी किए।
इसके बाद व्यवसायी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
पहले भी की थी शिकायत
देव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर पहले भी शहर कोतवाली पुलिस और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी।
हालांकि, अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने दोबारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया।
इसके आधार पर मंगलवार शाम शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस कर रही दस्तावेजों की जांच
शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी फर्म संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस जांच में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है:
- बैंक लेनदेन की जांच।
- RTGS रिकॉर्ड की पड़ताल।
- चेक से जुड़े दस्तावेजों की जांच।
- दोनों पक्षों के बयान दर्ज करना।
- अन्य संबंधित साक्ष्यों को जुटाना।
पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोलर कारोबार में सतर्कता की जरूरत
इस मामले के सामने आने के बाद सोलर कारोबार से जुड़े लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत भी सामने आई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े कारोबारी सौदों से पहले:
- फर्म की विश्वसनीयता जांचनी चाहिए।
- लिखित अनुबंध करना चाहिए।
- भुगतान से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।
- कंपनी के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी लेनी चाहिए।
इससे भविष्य में आर्थिक नुकसान और विवादों से बचा जा सकता है।




