छत्तीसगढ़

अनियमितता के आरोप में 2 महिला कर्मचारी निलंबित

कांकेर. जिले में दो महिला लिपिक पर निलंबन की गाज गिरी है. दरअसल, बीईओ कार्यलय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 की महिला कर्मचारी जागृति साहू और दीपा निषाद पेंशन प्रकरण के लिए पैसों की डिमांड करती थी. मामले में DEO ने कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर में पदस्थ जागृति और दीपा के पैसों के लेनदेन की बातचीत का ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था. जिसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया था. इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) 1 (क) के विपरीत पाया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 9 के तहत दोनों लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है. निलंबन की अवधि में कर्मचारी जागृति का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानुप्रतापपुर और दीपा का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

Related Articles

Back to top button